राजनीति विज्ञान- महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह [Political Science- General Knowledge Important Question]

Political Science- General Knowledge Important Question
राजनीति विज्ञान

राजनीति विज्ञान- महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह

प्रश्न 1. संसद का निर्माण किससे होता है?
उत्तर- भारत के संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद, भारत के राष्ट्रपति और संसद के दो सदनों यथा-राज्य सभा और लोक सभा से मिलकर बनती है।

प्रश्न 2. भारत के राष्ट्रपति को कौन निर्वाचित करता है?

उत्तर . राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों और राज्य विधान सभाओं एवं दिल्ली तथा पांडिचेरी के संघ राज्य-क्षेत्रों के निर्वाचित सदस्यों से बने निर्वाचकगण के सदस्यों द्वारा किया जाता है।

प्रश्न 3. राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है?

उत्तर . संविधान के अनुच्छेद 55 के अनुसार, जहां तक साध्य हो, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न-भिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व; के मापमान में एकरूपता होनी है। राज्यों में आपस में ऐसी एकरूपता प्राप्त कराने के प्रयोजन के लिए प्रत्येक राज्य मतों की जितनी संख्या का हकदार है वह निम्नलिखित रीति से अवधारित की जाएगी;

(क) किसी राज्य की विधान सभा के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि एक हजार के गुणित उस भागफल में हों जो राज्य की जनसंख्या को उस विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए;

(ख) यदि एक हजार के उक्त गुणितों को लेने के बाद शेष पांच सौ से कम नहीं है तो प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या में एक और जोड़ दिया जाएगा;

(ग) संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्यों के मतों की संख्या वह होगी जो राज्यों की विधान सभाओं के सदस्यों के लिए नियत कुल मतों की संख्या को, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए, जिसमें आधे से अधिक भिन्न को एक गिना जाएगा और अन्य भिन्नों की उपेक्षा की जाएगी।

राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

प्रश्न 4. राष्ट्रपति की पदावधि क्या है?

उत्तर . राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा।

प्रश्न 5. क्या कोई ऐसी परिस्थिति होगी जिसमें राष्ट्रपति पांच वर्ष की पदावधि से पहले पद से पदत्याग कर सकते हैं?

उत्तर . हां।

ऐसी दो परिस्थितियां होंगी। पहली तब, जब राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेंगे और दूसरी, तब जब राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन के लिए महाभियोग द्वारा पद से हटाया जाता है।

प्रश्न6 . राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर . संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार, जब संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो, तब संसद का कोई सदन आरोप लगाएगा। ऐसा कोई आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि- 
(क) ऐसा आरोप लगाने की प्रस्थापना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्विष्ट नहीं है, जो कम से कम चौदह दिन की ऐसी लिखित सूचना के दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया है जिस पर उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों ने हस्ताक्षर करके उस संकल्प को प्रस्तावित करने का आशय प्रकट किया है; और
(ख) उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित नहीं किया गया है।

प्रश्न 7. क्या राष्ट्रपति दूसरी अवधि के लिए निर्वाचन का पात्र है?

उत्तर . हां।

संविधान के अनुच्छेद 57 के अनुसार राष्ट्रपति उस पद के लिए पुनर्निर्वाचन का पात्र होता है।

प्रश्न 8. राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए क्या अर्हताएं हैं?

उत्तर . संविधान के अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और लोक सभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अर्हित है। कोई व्यक्ति , जो भारत सरकार के या किसी राज्य की सरकार के अधीन अथवा उक्त सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्य प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, वह निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

प्रश्न 9. क्या संसद या राज्यं विधान-मंडल का सदस्य राष्ट्रपति बन सकता है?

उत्तर . राष्ट्रपति न तो दोनों में से किसी भी सदन का और न ही किसी राज्य की विधान मंडल के एक सदन का सदस्यट होगा और यदि ऐसा कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो यह माना जाएगा कि उन्हों ने उस तारीख को उस सदन में अपना स्था्न रिक्त कर दिया है जब वे राष्ट्रपति के रूप में पद ग्रहण करते हैं।

प्रश्न 10. भारत के उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है?

उत्तर . उप-राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के सदस्यों् से बने निर्वाचकण के सदस्यों द्वारा निर्वाचित ‍होते हैं।

प्रश्न 11. उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या रीति है?

उत्तर . उप-राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा।

प्रश्न 12. उप-राष्ट्रपति के पद की क्या पदावधि है?

उत्तर . उप-राष्ट्रपति उस तारीख से पांच वर्षों की पदावधि के लिए पद धारण करेंगे जब वे अपने पद का कार्यभार ग्रहण करेंगे।

प्रश्न 13. क्या कोई ऐसी परिस्तिथि होगी जिसमें उप-राष्ट्रपति पांच वर्ष की पदावधि से पहले पद त्या्ग सकते हैं?

उत्तर . हां।

ऐसी दो परिस्तिथियाँ होंगी। पहली, तब जब उप-राष्ट्रपति, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्यागते हैं और दूसरी तब, जब उन्हें पद से हटाया जाए।

प्रश्न14. उप-राष्ट्रपति को हटाए जाने की क्या प्रक्रिया है?

उत्तर . उप-राष्ट्रपति, राज्य सभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिसे राज्य सभा के सभी सदस्यों के बहुमत ने पारित किया है और जिससे लोक सभा सहमत है। ऐसा कोई संकल्प तब तक नहीं प्रस्तावित किया जाएगा जब तक कि उस संकल्पा को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम चौदह दिन की सूचना न दे दी गई हो।

प्रश्न 15. उप-राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन के लिए क्या अर्हताएं हैं?

उत्तर . संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार कोई व्यक्ति उप-राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक है, पैंतीस वर्ष की आयु पूरी कर चुका है, और राज्य सभा का सदस्य् निर्वाचित होने के लिए अर्हित है कोई व्यक्ति , जो उक्त् सरकारों में से किसी के नियंत्रण में किसी स्थानीय या अन्यै प्राधिकारी के अधीन कोई लाभ का पद धारण करता है, उप-राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र नहीं होगा।

प्रश्न16. क्या, राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती देने के लिए कोई उपबंध है?

उत्तर . हां। संविधान के अनुच्छे्द 71 के अनुसार राष्ट्रपति या उप-राष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या संक्तन सभी शंकाओं और विवादों की जांच और विनिश्चय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रपतीय एवं उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 14 के अनुसार उच्चतम न्यायालय के समक्ष एक निर्वाचन याचिका दायर की जा सकती है।

प्रश्न 17. राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?

उत्तर . 250

राज्य सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 हो सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेकद 80 में यह उपबंध किया गया है कि 12 सदस्य भारत के राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने होते हैं और राज्यों से 238 से अधिक प्रतिनिधि एकल संक्रमणीय मत के द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व की पद्धति के अनुसार राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा निर्वाचित किए जाने होते हैं।

प्रश्न 18. क्या वे सभी निर्वाचित होते हैं?

उत्तर . नहीं।

वे सभी निर्वाचित नहीं होते हैं। जैसाकि ऊपर उल्लेीख किया गया है 12 नामित होते हैं और 238 निर्वाचित किए जाने होते हैं।

प्रश्न 18क. राज्य सभा की वर्तमान सदस्यं संख्या क्या है?

उत्तर . 245 सदस्य

12 नामित होते हैं और 233 निर्वाचित होते हैं।

प्रश्न 19. राज्य सभा का कितना कार्यकाल होता है?

उत्तर . राज्य सभा एक स्थायी सदन है और यह भारत के संविधान के अनुच्छे‍द 83(1) के अनुसार विघटन के अधीन नहीं है। लेकिन, यथा-संभव इसके लगभग एक तिहाई सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होंगे और उतनी ही संख्या में उन्हें प्रतिस्थादपित करने के लिए सदस्य चुने जाते हैं। 

प्रश्न 20. राज्य सभा के सदस्यों को कौन निर्वाचित करता है?

उत्तर . राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य ।

भारत के संविधान के अनुच्छेकद 80(4) में इस बात की व्यिवस्था की गई है कि राज्यभ सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मत के जरिए आनुपातिक प्रतिनिधित्वय की पद्धति के माध्यम से राज्य विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे।

प्रश्न 21. राज्य सभा के सदस्यों को कौन नामित करता है?

उत्तर . भारत के राष्ट्रपति।

भारत के राष्ट्रपति राज्य सभा के 12 सदस्यों को नामित करते हैं जैसाकि पूर्व में उल्लेेख किया गया है।

प्रश्न 22. क्या नाम-निर्देशन के लिए कोई विशेष योग्यता होती है?

उत्तर . हां।

भारत के संविधान के अनुच्छेयद 80(3) में यह उपबंध किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यं सभा में नामित किए जाने वाले सदस्यों के पास साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे विषयों में विशेष ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव होना चाहिए।

अनुच्छेेद 84(ख) में विनिर्धारित किया गया है कि ऐसे व्यक्ति की आयु 30(तीस) वर्ष से कम नहीं होगी।

प्रश्न 23 . लोक सभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है?

उत्तर . सामान्य कार्यकाल : 5 वर्ष।

संविधान का अनुच्छेक 83(2) यह अनुबंध करता है कि लोक सभा की अपनी पहली बैठक के लिए निर्धारित तारीख से 5 वर्षों की सामान्य कार्यावधि होगी और इससे आगे नहीं। तथापि, राष्ट्रंपति चाहें तो उससे पहले भी सदन का विघटन कर सकते हैं।

प्रश्न 24. लोक सभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है?

उत्तर . 550

लोक सभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या 550 है। संविधान का अनुच्छेद 81 यह उपबंधित करता है कि राज्यों से अधिक से अधिक 530 सदस्य और संघ राज्य क्षेत्रों से अधिक से अधिक 20 सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। संविधान का अनुच्छेंद 331 यह उपबंधित करता है कि भारत का राष्ट्रपति एंग्लो् इंडियन समुदाय से अधिक से अधिक 2 सदस्यों को नामित कर सकता है, यदि उसकी राय में उस सदन में उस समुदाय का भली प्रकार से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया है।

प्रश्न 25. लोक सभा के सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार किया जाता है?

उत्तर . लोक प्रतिनिधित्वन अधिनियम, 1951 की धारा 14 के अधीन, अधिसूचना के माध्यम से भारत का राष्ट्रपति निर्वाचन क्षेत्रों से यह अपेक्षा करता है कि वे लोक सभा में अपने सदस्यों का चुनाव करें। इसके पश्चात संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचक सीधे ही लोक सभा सदस्योंं का चुनाव करेंगे। भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 के अनुसार लोकसभा के निर्वाचन व्य‍स्क मताधिकार के आधार पर होंगे।

प्रश्न 26. संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों के निर्वाचकों द्वारा कितने सदस्य चुने जाते हैं?

उत्तर . एक।

प्रत्येक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र केवल एक सदस्य का चुनाव करेगा।

प्रश्न 27. क्या प्रारंभ से ही यही स्थिति थी?

उत्तर . नहीं।

वर्ष 1962 से पहले, एकल सदस्यीेय और बहु-सदस्यीयय निर्वाचन क्षेत्र हुआ करते थे। ये बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र एक से अधिक सदस्य चुना करते थे। बहु-सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों को वर्ष 1962 में समाप्त कर िदया था।

प्रश्न 28 . भारत में पहले साधारण निर्वाचन किस वर्ष में हुए?

उत्तर . वर्ष 1951-52 में

भारत में पहले साधारण निर्वाचन वर्ष 1951-52 के दौरान हुए थे।

प्रश्न29. उस समय लोक सभा की कुल संख्या क्या थी?

उत्तर . उस समय लोक सभा की कुल संख्या 489 थी।
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